जांजगीर चांपासक्ती

जांजगीर और सक्ती जिले मे RTI की उड़ाई जा रही धज्जियां: आवेदकों को भ्रमित कर रहे जनसूचना अधिकारी…छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से शिकायत कर कड़ी कार्यवाही की मांग

जांजगीर/सक्ती। जिले मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कलेक्टर कार्यालय जांजगीर में पदस्थ जन सूचना अधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय सक्ती में पदस्थ जन सूचना अधिकारी के लिए मजाक बनकर रह गया है। जानकारी देने से बचने के लिए अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मूल आवेदन को सक्ती जिला अंतरित कर दिया। जिसे संयुक्त कलेक्टर सक्ती ने अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने दोनों जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग मे शिकायत कर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, सक्ती निवासी आवेदक जांजगीर चांपा जिले मे स्थित जिला आयुर्वेद कार्यालय मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दो आवेदन के साथ करीब 10:00 पहुंचा था। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद कार्यालय में पूछने पर पता चला कि जन सूचना अधिकारी डॉ प्रकाश सिंह और बाबू दिनेश शर्मा वहां मौजूद नही है। कर्मचारियों ने कहा की इनकी गैरमौजूदगी में वे आवेदन नहीं ले सकते। जिला आयुर्वेद कार्यालय जांजगीर में कार्यालयीन समय मे अधिकारी व बाबू के अनुपस्थित रहने की वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दोनों आवेदनों को आवेदक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना पड़ा।

जिला आयुर्वेद कार्यालय जांजगीर से आवेदक को दोनों आवेदनों में पत्र क्रमांक /941 एवं 942/सू.अ./2022 दिनांक 08/09/2022 के पत्र में 50 पृष्ठों से अधिक होने पर अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में बुलाया था। अवलोकन के लिए आवेदक दिनांक 23/09/2022 को कार्यालयीन समय में जिला आयुर्वेद कार्यालय जांजगीर पहुंचा था। लेकिन 23 सितंबर 2022 को भी जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं बड़े बाबू दिनेश शर्मा कार्यालय मे उपस्थित नहीं थे। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों से पूछने पर पता चला कि वे दोनों कार्यालय आए ही नहीं है उनकी गैरमौजूदगी में अवलोकन करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए आवेदक ने जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर के नाम लिखित आवेदन दिया था। जिसकी पावती भी आवेदक के पास मौजूद है। जिसमें अधिकारी व बाबू के अनुपस्थित रहने पर जानकारी निशुल्क दिलाए जाने का अनुरोध किया गया था। लेकिन जिला आयुर्वेद अधिकारी जांजगीर ने ना ही चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई और ना ही आवेदन का कोई उत्तर दिया।

दोनों ही बार जन सूचना अधिकारी व बाबू के कार्यालयीन समय में अनुपस्थित रहने की शिकायत आवेदक ने कलेक्टर कार्यालय जांजगीर में दिनांक 16 अगस्त 2022 एवं 26 सितंबर 2022 को लिखित में की थी। किंतु कलेक्टर कार्यालय जांजगीर द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिए जाने से आवेदक ने दिनांक 31/10/2022 को कलेक्टर कार्यालय जांजगीर मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ प्रकाश सिंह एवं बाबू दिनेश शर्मा पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगी थी। लेकिन जन सूचना अधिकारी ने जानकारी देने के बजाय, नवगठित सक्ती जिले के कलेक्टर कार्यालय को दिनांक 10/11/2022 को पत्र क्रमांक /13512/ सू.का.अधि./2022 को अंतरित कर दिया। इस संबंध में जन सूचना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर सक्ती ने आवेदक को पत्र क्रमांक /03/ सू.का.अधि./2022 दिनांक 23/11/ 2022 को प्रेषित कर यह जानकारी कलेक्टर कार्यालय जिला सक्ती से संबंधित नहीं होना उल्लेख किया और आवेदन को निरस्त कर दिया। जबकि संयुक्त कलेक्टर सक्ती जन सूचना अधिकारी को यह आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कलेक्टर कार्यालय जांजगीर के जन सूचना अधिकारी को इस कार्यालय से संबंधित नहीं है कह कर मूल आवेदन सहित अंतरित करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।

इसके बाद आवेदक ने फिर कलेक्टर कार्यालय जांजगीर मे दुसरी बार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 28/11/ 2022 को आवेदन कर जिला आयुर्वेद कार्यालय जांजगीर में पदस्थ डॉक्टर प्रकाश सिंह एवं बाबू दिनेश शर्मा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित नहीं रहने के संबंध में की गई शिकायत में कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही। लेकिन इस बार भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में चाही गई उक्त जानकारी कलेक्टर कार्यालय जांजगीर मे पदस्थ जन सूचना अधिकारी द्वारा देने की बजाएं, जानबूझकर फिर से उक्त आवेदन को नवगठित सक्ती जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय को दिनांक 29/11/ 2022 को पत्र क्रमांक 14526/ सू.का. अधि./2022 प्रेषित कर जिला आयुर्वेद कार्यालय जांजगीर से संबंधित जानकारी देने के लिए अंतरित कर दिया।

अब ऐसे मे यह शासन द्वारा प्रदत्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मजाक नहीं तो और क्या है। कलेक्टर कार्यालय जांजगीर में बैठे जन सूचना अधिकारी को यह भी मालूम नहीं है कि यह जानकारी जांजगीर जिले से संबंधित है। जब सक्ती जिले मे जिला आयुर्वेद कार्यालय खुला ही नही है तो भला उक्त जानकारी सक्ती कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ जन सूचना अधिकारी कैसे दे सकता है।

कलेक्टर कार्यालय सक्ती में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर जन सूचना अधिकारी को भी यह जानकारी नहीं है कि यह आवेदन जांजगीर जिले से संबंधित है, आवेदन की मूल प्रति को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कलेक्टर कार्यालय जांजगीर को अंतरित किया जाना चाहिए था। किंतु इन्होंने उक्त आवेदन को बिना कुछ सोचे समझे खारिज कर दिया। अधिकारियों के द्वारा आवेदक को जानकारी कि पहुंच से दूर रखे जाने से परेशान आवेदक ने कलेक्टर कार्यालय जांजगीर में पदस्थ जन सूचना अधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय सक्ती में पदस्थ जन सूचना अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग मे लिखित शिकायत कर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है, जिससे जनसूचना अधिकारी ऐसी गलती जानबूझकर करने से पहले 100 बार सोचे।

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