जांजगीर चांपा: राम लखन पिता गणेश राम गोंड ग्राम केरीबंधा के नाम पर बेनामी रूप से करीब 25 ग्रामों मे जमीन खरीदने वाले स्टांप वेंडर जगदीश बंसल की जमीने आयकर विभाग द्वारा कुर्क कर लिए जाने के पश्चात कलेक्टर प्रशासन,राजस्व विभाग आदिवासीयो के जमीनों की बिक्री मंजूरी के प्रकरणों मे कठोर नजर आ रहा है।

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तहसीलदार सक्ती ने तीन मंजूरी प्रकरणों को खारिज किए जाने हेतु प्रतिवेदित किया है। जिसमें

  1. रामसिंह पिता बैगाराम कंवर साकिन जर्वे की ग्राम सक्ती स्थित मूल् विक्रय किए जाने की अनुमति
  2. हेमराज सिंह पिता शिवनाथ गोंड ग्राम भेड़ापाली की ग्राम अंजोरी पाली एवं पुजेरी पाली की भूमि विक्रय मंजूरी
  3. मांगे राम सिदार पिता महुत राम ग्राम जोबी तहसील खरसिया के ग्राम चारपारा की भूमि विक्रय मंजूरी

आवेदन पत्र मे विक्रेताओं द्वारा कोई रुचि नहीं लिए जाने तथा क्रेताओं के द्वारा विशेष रूचि दिखाए जाने से बेनामी अंतरण निर्धारित कर भूमि विक्रय मंजूरी नहीं दिए जाने का प्रतिवेदन भेजा है।

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भूमि क्रय मंजूरी मे विशेष रूचि दिखाने वाले गणेश राम अग्रवाल पिता हजारीलाल, रवि कुमार बंसल पिता गोविंद राम बंसल और रवि मित्तल के प्रकरण निरस्त किए गए हैं।

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